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राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर पर लगा 25 हजार रुपयों का जुर्माना


सहारनपुर सरकार की नीतियों को उनके नुमाइंदे ही परवान नहीं चढ़ने दे रहे ऐसा ही एक मामला अपीलार्थी हाकीम अली निवासी चिलकाना द्वारा राज्य सूचना आयोग उ0प्र0 लखनऊ में प्रेषित अपील में विपक्षी सहारनपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत जन सूचना अधिकारी को राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा राज्य सूचना आयोग में दर्ज अपील संख्या एस 574ए2020 पंजीकरण संख्या 148597 मैं सूचना नही देने का दोषी मानते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है लखनऊ स्थित राज्य सूचना मुख्यालय पर जनसुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर की सैलेरी से 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपए की रिकवरी के लिए आवश्यक कानूनी कारवाही हेतु मुख्य सचिव शासन उ0प्र0 व महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण लखनऊ उ0प्र0 व  जिलाधिकारी सहारनपुर से अपेक्षा की गई है सहारनपुर चिलकाना क्षेत्र के पठेड़ में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर के संबंध में मांगी गई सूचनाओं का समय से जवाब नही देने का दोषी करार जुर्माना लगाया गया है सहारनपुर जनपद में सूचना नही देने का यह कोई पहला मामला नहीं है सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबते चले जा रहे हैं ऐसे कर्मचारियों के लिए जन सूचना तो तू दूर अपने अधिकारियों तक भी यह लोग कोई जवाब देहि सुनिश्चित नही कर पा रही इसी के चलते सरकार की योजनाओं का लाभ समय से जरूरतमंदो तक नहीं पहुंच पा रहा है

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