सोशल मीडिया के ग्रुपो में बिना स्वीकृत प्राप्त किये ही निजी भूमि के पट्टो पर खनन कार्य प्रारम्भ किए जाने की खबर का प्रभारी खनन अधिकारी एडीएम एफ ने खंडन किया है प्रेस नोट जारी करते हुए प्रभारी खनन अधिकारी एडीएम एफ ने बताया कि जनपद सहारनपुर में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एन जी टी के द्वारा बलबीर संधू बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 24 04 2024 के उपरान्त उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली के सुसंगत नियमों एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में जनपद सहारनपुर में निजी भूमि के लगभग 50 अल्पकालीन परमिट पूर्व वर्षों की तरह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024 25 में भी स्वीकृत किये गये है जिससे राष्ट्रीय एवं राजकीय महत्व की परियोजनाओं को समय पर कच्चे माल की उपलब्धता तथा जन सामान्य को उचित दर पर खनिज पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें इसमें से लगभग 45 परमिट होल्डर द्वारा देय रायल्टी टी०सी०एस० डी०एम०एफ० की धनराशि जमा करा दी गयी है तथा शेष परमिट धारकों के द्वारा अनुमन्य धनराशि जमा कराई जा रही है इससे अब तक लगभग 30 करोड रूपये की धनराशि राजकोष में जमा कराई जा चुकी है इसके अतिरिक्त जनपद में 05 वर्षीय 03 खनन पट्टे पूर्व से ही संचालित है जिन भी परमिट पट्टा धारको द्वारा आवंटित क्षेत्र के बाहर मात्रा से अधिक उप खनिज की निकासी करते हुये पाया जायेगा तो उनके विरूद्ध गठित टास्क फोर्स द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी 05 वर्षीय खनन पट्टो एवं निजी परमिट के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो मोबाइल नम्बर 8887534814 या खनन कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकता है
सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का एडीएम एफ ने किया खंडन नियमानुसार हो रहा निजी पट्टो पर खनन
June 14, 2024
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