सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को 28 अप्रैल को तलब किया है योजना समय पर लागू नहीं करने का संतोषजनक कारण नहीं बताने पर केंद्र सरकार के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा जब तक शीर्ष अधिकारियों को अदालत में नहीं बुलाया जाता तब तक वह कोर्ट के आदेश की गंभीरता को नहीं समझते
कोर्ट के आदेश की गंभीरता नहीं समझते शीर्ष अधिकारी कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लागू नहीं होने पर SC की तल्ख टिप्पणी
April 10, 2025
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